
New Delhi, 5 जून . Pakistan को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने Friday को ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता.
सुनवाई के दौरान Supreme Court ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा पर पड़ोसी देश को संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने के गंभीर आरोप हैं. अदालत ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता.
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम नहीं मानते कि इस मामले में जमानत दी जानी चाहिए. वे मुकदमे का सामना करें.”
ज्योति मल्होत्रा Haryana के हिसार की रहने वाली एक ट्रैवल व्लॉगर हैं. वह यूट्यूब पर ‘ट्रैवल विथ जो’ के नाम से एक लोकप्रिय ट्रैवल चैनल चलाती थीं, जिसके जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में दर्शक और फॉलोअर्स बनाए थे. हालांकि बाद में उन पर Pakistan के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे.
Haryana Police और खुफिया एजेंसियों ने लंबे समय तक निगरानी रखने के बाद 16 मई 2025 को हिसार स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा लगातार Pakistan की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े अधिकारियों और हैंडलर्स के संपर्क में थीं.
आरोप है कि उन्होंने India से जुड़ी कई संवेदनशील और प्रतिबंधित जानकारियां Pakistanी एजेंटों तक पहुंचाईं. इसी आधार पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है.
Supreme Court के जमानत देने से इनकार करने के बाद अब ज्योति मल्होत्रा को ट्रायल कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा.
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एबीएम
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