सनातन धर्म के उपासक हमेशा से शांतिप्रिय रहे हैं : दिनेश शर्मा

होली मिलन समारोह में मीडिया (Media)  के समक्ष अपने समर्थकों के साथ

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : 10 मार्च को अदालत सुना सकती है फैसला

ईदगाह परिसर में होली खेलने की अनुमति न मिलने से आहत दिखाई दिए दिनेश शर्मा

मथुरा (Mathura) , 09 मार्च . हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने हमें ईदगाह में होली खेलने की इजाजत नहीं दी. हम होली नहीं खेल सके. सनातन धर्म के उपासक हमेशा से शांतिप्रिय रहे हैं. हमें इंतजार रहेगा कि जब हम ईदगाह पर अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे. उन्होंने कहा कि मीना मस्जिद हटाने को लेकर अदालत 10 मार्च को फैसला सुनाएगी.

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और मथुरा (Mathura) कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने वाले केस 174/2021 के मुख्य वादी दिनेश शर्मा बुधवार (Wednesday) को शहर के एक होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा (Mathura) में हुआ था और कंस की सातवीं कोठरी की जेल में हुआ था. भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर मुगल शासकों ने ईदगाह के रूप में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी. इस कथित ईदगाह के नीचे कृष्ण का मूल गर्भ ग्रह है और भगवान कृष्ण वंहा जन्मे हैं. जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता. हिंदू महासभा ने शासन प्रशासन से उस मूल गर्भ गृह पर गुलाल लगाने की और होली खेलने की अनुमति मांगी थी लेकिन उनक मांग को प्रशासन ने खारिज कर दिया.

दिनेश शर्मा ने कहा हम बहुत दुखी हैं. भाजपा सरकार में भी अपने कान्हा के जन्म स्थान पर होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे. शासन प्रशासन को होली खेलने की इजाजत देनी चाहिए. हमने कभी भी कांग्रेस, सपा, बसपा शासन में मांग नहीं की. भाजपा सरकार से हमें उम्मीदें थीं. हिंदू मंदिरों पर मुगलों का अत्याचार बहुत हुआ था. अब समय आ गया है कि अपने पूजा स्थलों पर पूजन करें. सनातन धर्म के उपासक हमेशा से शांतिप्रिय रहे हैं. इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी, तपेश भारद्वाज, राजेश पाठक, श्याम शर्मा, आशीष शर्मा, राजनारायण गौड़, आशीष चतुर्वेदी, चंद्रशेखर शर्मा, अमित जैन, प्रमोद तिवारी आदि मौजूद रहे.

मीना मस्जिद हटाने के मामले में शुक्रवार (Friday) आ सकता है फैसला

10 मार्च को सिविल कोर्ट सीनियर डिविजन में मथुरा (Mathura) कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में बहस हो चुकी है. हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने न्यायालय से मांग की थी कि मीना मस्जिद में सरकारी अमीन भेजा जाए और मीना मस्जिद की नापतोल और प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में जमा कराएं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पुजारियों के आवासों को तोड़कर मीना मस्जिद का विस्तार करना चाहता है. न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और 10 मार्च को फैसला होगा कि सरकारी अमीन भेजा जाए या नहीं.

/महेश