
New Delhi, 30 मई . कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत सिंह ने Saturday को कहा कि केंद्र Government द्वारा प्रस्तावित ‘गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026’ के मसौदे को वापस लेने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है.
सिंह ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि किसानों के लिए, “गुड़-खांडसारी उद्योग और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों को गंभीरता से लेते हुए, इस ड्राफ्ट पर फिर से विचार करने का फैसला बातचीत पर आधारित नीति-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है.”
Government ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान राज्य Governmentों और हितधारकों से मिले सुझावों और फीडबैक के बाद गन्ने (नियंत्रण) आदेश, 2026 के ड्राफ्ट को वापस ले लिया. आदेश में औपचारिक रूप से कहा गया कि गन्ने (नियंत्रण) आदेश, 2026 का ड्राफ्ट ‘इसके द्वारा वापस लिया जाता है.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि आगे की कार्रवाई से पहले ड्राफ्ट आदेश पर फिर से विचार किया जाएगा.
यह सूचना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और कानूनी मामले विभाग सहित कई मंत्रालयों और संगठनों को भेजी गई थी.
इस महीने की शुरुआत में, Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सत्र 2026-27 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर पर गन्ने के ‘उचित और लाभकारी मूल्य’ में 2.81 प्रतिशत की वृद्धि को मंज़ूरी दी, जिससे इसका मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल हो गया.
सीसीईए बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 10.25 प्रतिशत से ऊपर रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.56 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा, और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए कीमत में 3.56 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी.
गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, Government ने यह भी फैसला किया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है. बयान में कहा गया है कि ऐसे किसानों को आने वाले चीनी सत्र 2026-27 में गन्ने के लिए 338.3 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे.
मंजूर किया गया एफआरपी चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2026-27 (1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी) में किसानों से गन्ने की खरीद पर लागू होगा.
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एससीएच/एएस
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