आय वृद्धि योजना पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुई? झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची, 3 अगस्त . Jharkhand हाई कोर्ट ने बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित आय वृद्धि योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं होने के मामले में राज्य Government से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

अदालत ने Government से पूछा है कि योजना सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही है और पात्र लाभुकों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने Monday को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने राज्य Government को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 के बाद से रांची जिले के बेरोजगार युवाओं को आय वृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 में इस योजना के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं हो सकी और उसे वापस कर दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि लाभुकों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी थी.

इसके जवाब में पता चला कि जिला कल्याण पदाधिकारी ने लाभुकों की सूची सत्यापन के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी थी, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृत सूची वापस नहीं आई है. इसके कारण पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित हैं. याचिका में कहा गया है कि राज्य Government ने वर्ष 2015 में बेरोजगार युवाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में लगातार देरी और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है.

अदालत ने राज्य Government से योजना के संचालन, लाभुकों के चयन और लंबित मामलों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

एसएनसी/डीकेपी