
कोलकाता, 27 जुलाई . नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अन्य घोटालों के खिलाफ 24 जुलाई को कोलकाता में निकाली गई विरोध रैली के दौरान Policeकर्मियों और पत्रकारों पर हुए हमले और हिंसा के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. अधिकारियों ने Monday को इस बारे में जानकारी दी.
इससे पहले, Saturday शाम से Sunday दोपहर तक हिंसा के cctv फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
Monday सुबह गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान दक्षिण-पूर्व कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके के करया निवासी वकार आज़म (35) और कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके गार्डन रीच निवासी जावेद अख्तर (32) के रूप में हुई है.
दोनों आरोपियों को आज बाद में कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया जाएगा. सरकारी वकील अदालत से उनकी Police हिरासत की मांग करेंगे.
इन सभी आरोपियों के खिलाफ हाल ही में लागू किए गए ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026’ के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते इसकी घोषणा की थी. इस कानून में असामाजिक और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.
24 जुलाई की दोपहर नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कुछ छात्र व युवा संगठनों की संयुक्त रैली के दौरान तनाव फैल गया. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने Policeकर्मियों पर कांच की बोतलें, पत्थर, ईंटें, बांस की लाठियां और जूते फेंके.
इस घटना की कवरेज कर रहे कुछ मीडियाकर्मी भी प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा फेंकी गई चीजों की चपेट में आकर घायल हो गए. इनमें से कुछ मीडियाकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
Sunday दोपहर को Chief Minister ने कहा कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से कोई भी छात्र नहीं था.
उन्होंने यह भी कहा कि cctv फुटेज और वीडियो के आधार पर पहचान के बाद गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर कट्टरपंथी थे. उनके अनुसार, Friday को विरोध रैली में शामिल होने के बाद छात्र कार्यकर्ताओं का रूप धारण कर शहर में अशांति फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य था.
Chief Minister ने Sunday दोपहर मीडिया से बात करते हुए कहा, “उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य और देश में शांति भंग करना था. इन सभी लोगों के खिलाफ हाल ही में लागू किए गए ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026’ के तहत कार्रवाई की जाएगी.”
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एसएचके/एएस
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