चरखी दादरी फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी रोहित कातिया समेत तीन गिरफ्तार, छह पुलिसकर्मी सस्पेंड

चरखी दादरी, 8 अगस्त . Haryana में चरखी दादरी शहर सिटी थाने के सामने हुई फायरिंग मामले में Police ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहित कातिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. Police अधीक्षक लोगेश कुमार ने कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर तैनात क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) के छह Policeकर्मियों को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है.

डीएसपी धीरज कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए Police को गुप्त सूचना मिली थी कि फायरिंग की घटना में शामिल आरोपी बौंद-कलानौर लिंक रोड से गुजरने वाले हैं. सूचना के आधार पर Police टीम ने नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान सफेद रंग की कार को रुकने का इशारा किया गया.

Police के मुताबिक, कार से उतरते ही आरोपी ने Police टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी की एक गोली Police के सरकारी वाहन के बंपर पर लगी.

Police ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने दोबारा फायरिंग कर दी. इसके बाद Police ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. Police ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल बरामद की गई. घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. एफएसएल टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

Police के अनुसार फायरिंग की मूल घटना में सात लोग घायल हुए थे. डीएसपी ने बताया कि इनमें से छह घायलों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है. फतेहगढ़ निवासी अमित के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं. विजय उर्फ सन्नी पर छह, अंकित पुत्र सतबीर पर पांच, जबकि कृष्ण, कीर्तिमान और सूरजमल पर एक-एक आपराधिक मामला दर्ज है. घायल अंकित पुत्र सुरेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

फायरिंग की वारदात कोर्ट परिसर से निकलने के बाद करीब 50 मीटर दूर सिटी थाने के सामने हुई थी. कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यूआरटी टीम की होती है. इसी लापरवाही के चलते एसपी ने मुख्य गेट पर तैनात छह Policeकर्मियों को निलंबित किया है. Police अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.