
रांची, 12 मार्च . झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडियट की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किये गये हैं. माध्यमिक वार्षिक परीक्षा और इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) वार्षिक परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने एवं विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त और एसएसपी ने रविवार (Sunday) को संयुक्तादेश जारी किया है. 14 मार्च से तीन अप्रैल तक मैट्रिक और 14 मार्च से पांच अप्रैल तक इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होगी.
कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए जोनल दण्डाधिकारियों, पुलिस (Police) पदाधिकारियों, स्टैटिक दंडाधिकारियों एवं पुलिस (Police) पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा तिथि को स-समय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के तहत नकल करना, नकल कराना और परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द नकल कराने के उदेश्य से घूमते हुए पाया जाना गैर जमानतीय अपराध घोषित है. केन्द्राधीक्षक को वैसे सभी तत्वों पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए जोनल -सह- गश्ती दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जोनल सह गश्ती दण्डाधिकारी एवं पुलिस (Police) पदाधिकारी परीक्षा की तिथि को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्टेटिक दण्डाधिकारी और पुलिस (Police) पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
स्टेटिक दंडाधिकारी और पुलिस (Police) पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्र पर अपने निर्धारित समय पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है. दण्डाधिकारी को परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में अनधिकृत प्रवेश को वर्जित रखने तथा परीक्षा का संचालन कदाचारमुक्त एवं शांति पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) रांची (Ranchi) को परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण एवं विधि व्यवस्था का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है. परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने और डीएसपी के साथ भ्रमणशील रहकर उक्त परीक्षा केंद्रों में निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.
/ विकास