
शिलांग, 30 जुलाई . मेघालय Government ने सरकारी कार्यक्रमों में Chief Minister , उपChief Minister , मंत्रियों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान समारोह पर रोक लगा दी है. Government ने विभागों को आम नागरिकों को सम्मानित करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे कार्यक्रमों को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके.
यह निर्देश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (ए) विभाग के एक सर्कुलर के जरिए जारी किया गया और तुरंत लागू हो गया.
आदेश के अनुसार, राज्य Government द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में Chief Minister , उपChief Minister , मंत्रियों या राज्य के किसी अन्य बड़े अधिकारी के लिए कोई सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा. सचिव इसावांडा लालू के हस्ताक्षर वाले सर्कुलर में कहा गया है कि इसका एकमात्र अपवाद वे आधिकारिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें कोई Union Minister या विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल हो, जहां पारंपरिक प्रोटोकॉल के तहत ऐसे सम्मान की आवश्यकता हो सकती है.
मौजूदा चलन में एक बड़ा बदलाव करते हुए, Government ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया है कि वे हर आधिकारिक कार्यक्रम में Political या सरकारी अधिकारियों के बजाय जनता के दो या तीन सदस्यों को सम्मानित करें. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि चुने गए नागरिकों को सभा को संक्षेप में संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया जा सकता है, जहां भी आयोजक उचित समझें.
Government ने सभी प्रशासनिक विभागों को नए दिशानिर्देशों को तुरंत सख्ती से लागू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में राज्य-प्रायोजित कार्यक्रम संशोधित प्रोटोकॉल का पालन करें.
इस फैसले का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से जुड़ी औपचारिकताओं को कम करना और आम नागरिकों के योगदान को मान्यता देने पर अधिक जोर देना है. अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों को अधिक जन-केंद्रित बनाना है, जिसमें समाज या अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सार्वजनिक मान्यता दी जाएगी.
संशोधित प्रोटोकॉल से आधिकारिक कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने की भी उम्मीद है, जिससे औपचारिक कार्यवाही में लगने वाला समय कम होगा और कार्यक्रम के उद्देश्य तथा जन भागीदारी पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा.
नए निर्देश के लागू होने के साथ, मेघालय भर में आधिकारिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले सरकारी विभागों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम के शेड्यूल को फिर से तैयार करना होगा.
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एससीएच/एबीएम
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