
New Delhi, 23 जुलाई . हिंदू पक्ष की ओर से Supreme Court से सावन के पवित्र महीने के दौरान ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए इलाके में मौजूद शिवलिंग पर पूजा करने की इजाजत मांगी गई है. इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय Thursday को सुनवाई करेगा.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सील किए गए वजूखाना इलाके में मौजूद शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक करने की इजाजत को लेकर Supreme Court सुनवाई करेगा. वर्ष 2022 से Supreme Court के अंतरिम आदेश के बाद से परिसर के इस हिस्से को सील कर दिया गया था.
हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि वे धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत मांगते हुए कोर्ट की सभी शर्तों (सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजामों सहित) का पूरी तरह पालन करने को तैयार हैं.
इस महीने की शुरुआत में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने Supreme Court की “समाधान समारोह” पहल के तहत बातचीत से विवाद सुलझाने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से ठुकरा दिया और इसके बजाय कानूनी आधार पर नियमित न्यायिक प्रक्रिया के जरिए मामले का निपटारा करने को कहा गया है.
हिंदू पक्ष का लगातार कहना रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मुगल काल में एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी. वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्ति है.
वाराणसी जिला अदालत की ओर से जनवरी 2024 में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी तहखाने ‘व्यास तहखाने’ में पूजा करने की इजाजत दे दी गई थी.
इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया कि वे कोर्ट के निर्देशों के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना करने की सुविधा देने के लिए जरूरी इंतजाम करें.
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एसडी/
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