अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (New Delhi), 13 मार्च . सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने उत्तराखंड में अंकिता भंडारीहत्या (Murder) कांड की CBI जांच नहीं कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. अंकिता भंडारी के परिजनों ने मामले की जांच के लिए राज्य सरकार (State government) की ओर से बनाई गई एसआईटी पर असंतोष जताया है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 मेंहत्या (Murder) कांड की CBI जांच की मांग खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने एसआईटी को हरी झंडी दी थी.

अंकिता पौड़ी गढ़वाल में एक निजी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. वो 18 और 19 सितंबर 2022 की दरम्यानी रात से गायब थी. पुलिस (Police) और एसडीआरएफ की टीमें चिल्ला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी. 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस से मिली. उसकीहत्या (Murder) का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर लगा है.

/संजय