Supreme Court ने केरल के पूर्व सीएम विजयन के खिलाफ जांच पर एक सप्ताह के लिए लगाई रोक

New Delhi, 21 अक्टूबर . Supreme Court ने Wednesday को केरल के पूर्व Chief Minister पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास को बड़ी राहत दी. अदालत ने तीनों के खिलाफ कोचीन मिनरल्स एंड रुलाइट लिमिटेड (सीएमआरएल)-एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस के मामले में चल रही जांच पर अंतरिम रोक लगाई है.

यह रोक एक हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि पिनाराई विजयन इस मामले में अपने खिलाफ First Information Report दर्ज करने के सिंगल-जज के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील कर सकें. हाईकोर्ट की सिंगल जज ने Enforcement Directorate (ईडी) की सिफारिश के आधार पर विजयन के खिलाफ First Information Report दर्ज करने का आदेश दिया था.

कथित सीएमआरएल-एक्सलॉजिक रिश्वत मामले में केरल हाईकोर्ट के First Information Report दर्ज करने के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी गई है.

Wednesday को सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केरल हाईकोर्ट की डबल बेंच से इस मामले में सुनवाई करने को कहा. साथ ही, हाईकोर्ट की जल्दबाजी पर सवाल उठाए. बेंच ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था.

कोर्ट ने कहा, “राज्य Government ने पहले ही शुरुआती जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. इसलिए, हाईकोर्ट को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और विजयन का पक्ष सुने बिना First Information Report दर्ज करने का आदेश नहीं देना चाहिए था.”

यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीना की कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ के बीच हुए वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. ईडी का दावा है कि सीएमआरएल कंपनी ने पिनाराई विजयन की बेटी वीणा की बंद हो चुकी कंपनी ‘एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस’ को आईटी परामर्श सेवाओं की आड़ में 2.78 करोड़ रुपए का अवैध या फर्जी भुगतान किया था.

केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 9 अक्टूबर को इस मामले में केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार ब्यूरो (वीएसीबी) को First Information Report दर्ज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास की अपील को खारिज कर दिया था.

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डीसीएच/