बीआरएस विधायकों को तोड़ने के मामले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम रोक

फोटो

नई दिल्ली (New Delhi), 13 मार्च . सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा है कि बीआरएस के चार विधायकों को तोड़ने के मामले की फिलहाल CBI जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि जब तक मामला कोर्ट के सामने है, CBI जांच न करे. मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.

दरअसल, तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दायर कर बीआरएस के चार विधायकों को तोड़ने के मामले की जांच CBI को सौंपने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान तेलंगाना पुलिस (Police) की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से कहा कि बीआरएस के चार विधायकों को तोड़ने के मामले में CBI निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला भाजपा सदस्यों के खिलाफ है और केंद्र सरकार (Central Government)CBI को नियंत्रित करती है.

विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने 26 अक्टूबर, 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन लोगों ने उनसे मुलाकात कर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ने को कहा. तीनों ने उनसे कहा कि वे बीआरएस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाएं जिसके बदले उन्हें सौ करोड़ रुपये दिए जाएंगे. तीनों आरोपितों ने विधायक रेड्डी को केंद्र सरकार (Central Government)का ठेका दिलवाने का ऑफर दिया. तीनों आरोपितों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी कि अगर उनके प्रस्ताव को नहीं माना, तो आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे.

रेड्डी की शिकायत के बाद मोइनाबाद थाने ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 171बी, 171ई, 506 और 34 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 के तहत एफआईआर (First Information Report) दर्ज की. इसके भाजपा ने तेलंगाना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका दायर कर एसआईटी या CBI से जांच कराने की मांग की. 15 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तेलंगाना सरकार की ओर से गठित एसआईटी को जांच की अनुमति दे दी.

सिंगल बेंच के इस आदेश पर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रोक लगाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि CBI जांच की मांग पर नये सिरे से विचार करे. 25 नवंबर, 2022 को तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा नेता बीएल संतोष को जारी एसआईटी के नोटिस पर रोक लगा दी. 26 नवंबर, 2022 को सिंगल बेंच मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट से इस मामले के तीन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

/संजय