ग्वालियर व्यापमं मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला, दो आरोपियों को तीन साल की सजा

Bhopal , 12 अगस्त . Madhya Pradesh के ग्वालियर व्यापमं (Madhya Pradesh कर्मचारी चयन मंडल) मामले में स्पेशल कोर्ट ने दूसरे उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने के मामले में दो आरोपियों को तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है.

दरअसल, ग्वालियर में स्पेशल कोर्ट ने Wednesday को व्यापमं मामलों में दो आरोपी अमितेश और विपिन कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें तीन वर्ष की कठोर कैद एवं हर एक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है.

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने Supreme Court के वीपी (सिविल) नंबर 372/2015 और 417/2015 में दिए गए आदेशों पर 5 अगस्त 2015 को यह मामला फिर से दर्ज किया. मामले से जुड़ी मूल First Information Report 9 मार्च 2014 को गुना के सरकारी पीजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र अधीक्षक की शिकायत पर कैंट Police स्टेशन, गुना में दर्ज की गई थी.

First Information Report में आरोप था कि एक व्यक्ति, जो उम्मीदवार विपिन कुमार बनकर परीक्षा दे रहा था, उसे परीक्षा कक्ष से पकड़ा गया, क्योंकि इनविजिलेटर द्वारा जांच के दौरान उसकी शक्ल रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीर से मेल नहीं खा रही थी. इसके बाद, कॉलेज के परीक्षा अधीक्षक ने शुरुआती जांच के बाद कैंट Police स्टेशन, गुना में उस व्यक्ति के खिलाफ First Information Report दर्ज कराई, जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था.

आरोपी ने अपनी पहचान गाजियाबाद (यूपी) जिले के निवासी अमितेश के तौर पर बताई और उसने मुरादाबाद (यूपी) जिले के मूल उम्मीदवार विपिन कुमार की जगह परीक्षा देने की बात कबूल की. मामले की जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 6 अक्टूबर 2016 को आरोपी अमितेश (सॉल्वर) और विपिन कुमार (उम्मीदवार) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इस मामले में कोर्ट ने Wednesday को सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया और उसी के अनुसार तीन वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई.

डीके/डीकेपी