
Bengaluru, 24 जून . कर्नाटक Government के ग्रेटर Bengaluru विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने घोषणा की है कि शहर में 1 जुलाई से ‘सुरक्षित फुटपाथ अभियान’ (सेफ फुटपाथ कैंपेन) शुरू किया जाएगा. इसके तहत प्रमुख सड़कों के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाएगा और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा.
Wednesday को ग्रेटर Bengaluru क्षेत्र (जीबीए) में फुटपाथ अतिक्रमण हटाने और मरम्मत कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि दुकानदारों को 1 जुलाई तक स्वेच्छा से फुटपाथों पर रखा सामान, बोर्ड और अन्य अवरोध हटाने का अवसर दिया गया है. इसके बाद नगर निकाय कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाएगा और नियमों के अनुसार भारी जुर्माना भी लगाएगा.
उन्होंने कहा कि Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पर चलना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और स्थानीय निकायों को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. Chief Minister डी.के. शिवकुमार ने भी इस संबंध में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
मंत्री के अनुसार Bengaluru में लगभग 13,000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है. अभियान के पहले चरण में करीब 2,000 किलोमीटर लंबी प्रमुख और उप-प्रमुख सड़कों पर मिशन मोड में कार्यवाही की जाएगी, ताकि पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा बनने वाले सभी अवरोध हटाए जा सकें.
कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि फुटपाथ शहर के लगभग डेढ़ करोड़ नागरिकों की सार्वजनिक संपत्ति हैं और व्यावसायिक गतिविधियां केवल दुकानों की सीमा के भीतर ही संचालित की जानी चाहिए. फुटपाथों पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ऐसे वाहनों को बिना किसी रियायत के टो किया जाएगा.
Government ने सड़कों के किनारे लंबे समय से खड़े परित्यक्त वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाने का फैसला किया है. 1 जुलाई से ऐसे वाहनों पर नोटिस स्टिकर लगाए जाएंगे. वाहन मालिकों को सात दिन का समय दिया जाएगा. इसके बाद 10 जुलाई से वाहनों को हटाकर जब्त किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
शहर की पांच नगर निगम इकाइयों में लगभग 2,000 किलोमीटर फुटपाथों की मरम्मत और सुधार के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस राशि से स्लैब, कर्ब स्टोन, ऊंचाई संबंधी खामियों और अन्य बुनियादी समस्याओं को दूर किया जाएगा.
1 जुलाई से शहर की प्रमुख और उप-प्रमुख सड़कों के फुटपाथों पर ठेले और रेहड़ी लगाकर व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के ठेले जब्त किए जाएंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा. केवल निर्धारित और स्वीकृत क्षेत्रों में ही स्ट्रीट वेंडिंग की अनुमति रहेगी.
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क के गड्ढों की मरम्मत वैज्ञानिक तरीके से बॉक्स-कटिंग पद्धति अपनाकर की जाए. इसके तहत गड्ढों को काटकर उनमें जेली एग्रीगेट और डामर भरकर सड़क की सतह के बराबर किया जाएगा. साथ ही आधुनिक मशीनों और उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है.
Government ने ट्रैफिक सिग्नलों और प्रमुख चौराहों के आसपास सड़क मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा किसी भी बस या अन्य वाहन को ट्रैफिक सिग्नल से 75 मीटर के दायरे में रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. इस संबंध में यातायात Police के साथ समन्वय कर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे.
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डीएससी
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