
रियासी, 25 जुलाई . जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए रियासी Police ने सीमा पार से आतंकी नेटवर्क संचालित करने वाले वांटेड आतंकी हैंडलर मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान के खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित कोर्ट, जम्मू के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत की गई.
Police के अनुसार, आरोपी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान, मोहम्मद शफी का पुत्र और महोरे क्षेत्र के अंग्रल्ला गांव का निवासी है. वह सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का संचालन करने वाला वांटेड हैंडलर है और वर्ष 2022-23 के चर्चित कटरा और नरवाल विस्फोट मामलों सहित कई मामलों में वांछित है. उसके खिलाफ Police थाना महोरे में First Information Report दर्ज है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं 13, 17, 18, 20, 38 और 39 लागू की गई हैं.
जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी अवैध रूप से Pakistan भाग चुका है और वहीं से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है. Police का कहना है कि यह कार्रवाई ऐसे फरार आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, ताकि उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके.
उद्घोषणा की कार्रवाई एसडीपीओ महोरे पारुल भारद्वाज (जेकेपीएस) के नेतृत्व में की गई. Police टीम ने अंग्रल्ला गांव पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में आरोपी के घर पर न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया. इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को अदालत के निर्देशों की जानकारी भी दी गई.
न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुसार, आरोपी को 21 अगस्त 2026 तक या उससे पहले नामित अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत के समक्ष पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रियासी Police ने स्पष्ट किया कि आतंकवादियों, देश-विरोधी तत्वों और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. Police ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के पास आरोपी के ठिकाने या उससे जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी हो तो वह तुरंत निकटतम Police थाने को सूचित करे.
–
एससीएच/डीकेपी
Skip to content