
jaipur, 23 अप्रैल . Chief Minister भजन लाल शर्मा के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य Government ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.
इस बदलाव के साथ, 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.
इस फैसले से पूरे राज्य में लगभग 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है.
पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी के दायरे में लाया जाएगा.
आदेश के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को संशोधित महंगाई भत्ता मई 2026 के वेतन के साथ नकद रूप में मिलेगा, जिसका भुगतान जून 2026 में किया जाएगा.
इसके अलावा, 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 2026 तक की अवधि का बकाया कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खातों में जमा किया जाएगा.
दूसरी ओर, पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई राहत नकद रूप में मिलेगा, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, जिससे उन्हें तत्काल वित्तीय लाभ सुनिश्चित होगा.
यह फैसला राज्य Government की अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वित्तीय हितों और कल्याण की रक्षा करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर बढ़ती जीवन लागत के संदर्भ में.
महंगाई भत्ते में संशोधन करके, Government का उद्देश्य महंगाई से राहत देना और घरेलू खर्चों में सहायता करना है. इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर लगभग 1,156 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ेगा.
वित्तीय प्रभावों के बावजूद, Government ने कर्मचारियों के कल्याण और समय पर वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी है.
इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया. यह संशोधन 1 जनवरी से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि मिलेगी.
इस कदम से 1.17 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होने की उम्मीद है और Government पर सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इस बढ़ोतरी से लगभग 49.19 लाख केंद्र Government के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
चूंकि संशोधित दर इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगी, इसलिए दोनों समूहों को पिछले महीनों का बकाया मिलेगा.
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एससीएच
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