पुणे जहरीली शराब केस: हडपसर थाने के तीन पुलिस अधिकारी निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

पुणे, 29 मई . पुणे और पिंपरी-चिंचवड में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में पुणे Police प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हडपसर Police स्टेशन से जुड़े तीन Police अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. विभाग ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही, कर्तव्य में निष्क्रियता और पर्यवेक्षण की कमी को गंभीर माना है.

निलंबित किए गए अधिकारियों में वरिष्ठ Police निरीक्षक संजय मोगले, सहायक Police निरीक्षक हसीना सिकलगार और Police उपनिरीक्षक हसन मुलाणी शामिल हैं. तीनों अधिकारी हडपसर Police स्टेशन और उससे जुड़े अपराध जांच तंत्र में कार्यरत थे.

Police विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 29 मई को हडपसर Police स्टेशन में अपराध क्रमांक 379/2026 दर्ज किया गया. यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 123, 125, 275 और 3(5) के साथ-साथ Maharashtra दारूबंदी अधिनियम 1949 की धारा 65 (ई), 68, 81 और 83 के तहत दर्ज किया गया है.

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध रूप से जहरीली देसी शराब तैयार की और उसमें विषैले रसायन मिलाकर उसका परिवहन एवं वितरण किया. आरोपियों को यह जानकारी थी कि इस शराब के सेवन से लोगों की जान जा सकती है. इसके बावजूद उन्होंने सुनियोजित तरीके से जहरीली शराब बेचकर कई लोगों की मौत का कारण बने.

आदेश में कहा गया है कि संबंधित Police अधिकारियों की लापरवाही और निगरानी में गंभीर कमी के कारण यह घटना घटी. इस मामले की खबरें social media और विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रसारित होने के बाद Police विभाग की छवि धूमिल हुई है और Police व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हुए हैं.

Mumbai Police (शिक्षा एवं अपील) नियम 1956 तथा Mumbai Police अधिनियम 1951 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई प्रस्तावित प्राथमिक और विभागीय जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी.

आदेश के अनुसार, निलंबित अधिकारियों को Maharashtra नागरी सेवा नियम 1981 के तहत निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. साथ ही उन्हें शहर भत्ता, घरभाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ते जैसी सुविधाएं नियमानुसार मिलती रहेंगी.

Police विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निलंबन काल में संबंधित अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा उन्हें प्रतिदिन पुणे शहर Police नियंत्रण कक्ष में हाजिरी देना अनिवार्य रहेगा.

पीआईएम/डीकेपी