
पुणे, 15 अगस्त . शहर में आगामी त्योहारों, सामाजिक और Political कार्यक्रमों तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुणे Police ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने का फैसला किया है. यह आदेश Maharashtra Police अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1), (2) और (3) के तहत जारी किया गया है.
Police उप आयुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 18 अगस्त की रात 12:01 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक पुणे शहर Police आयुक्तालय क्षेत्र में प्रभावी रहेगा.
Police का कहना है कि शहर में समय-समय पर विभिन्न Political दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा मोर्चे, धरना-प्रदर्शन, बंद और आंदोलन आयोजित किए जाते हैं. इसके अलावा अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और अन्य संवेदनशील मुद्दों के दौरान तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.
आगामी ईद-ए-मिलाद, नारली पूर्णिमा, रक्षाबंधन समेत विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर दाहक, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ, पत्थर, हथियार या ऐसे सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिनसे किसी को शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है.
इसके अलावा, किसी व्यक्ति, नेता या संगठन के चित्र, प्रतीकात्मक पुतले, या प्रतिमाओं का प्रदर्शन अथवा उनका दहन करने पर भी रोक लगाई गई है.
सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ नारे लगाने, भड़काऊ गीत गाने, वाद्य बजाने और ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे सामाजिक सौहार्द या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.
Police ने चेतावनी दी है कि भड़काऊ भाषण, सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक व्यवहार और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी.
आदेश के तहत अपराधियों की रील बनाकर social media पर प्रसारित करना, दहशत फैलाना, धमकी देना या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली डिजिटल सामग्री साझा करना भी प्रतिबंधित रहेगा.
आदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि पांच या उससे अधिक लोगों की सभा, बैठक या जुलूस आयोजित करने के लिए पुणे Police आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, रैली या जुलूस निकालने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
सरकारी सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें ड्यूटी के दौरान हथियार रखने की अनुमति या आवश्यकता है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
इसके अलावा, निजी सुरक्षा गार्ड और चौकीदार जैसे सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान 3.5 फीट तक लंबी लाठी रखने की छूट दी गई है.
पुणे Police ने आदेश को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ Maharashtra Police अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Police ने यह भी कहा कि आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद भी उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच, जब्ती, दंड या अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है.
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एएमटी/डीकेपी
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