
jaipur, 20 जुलाई . Rajasthan Government ने लंबे समय से लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनावों का रोडमैप हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया है. हाईकोर्ट ने Government से चुनाव कराने की स्पष्ट समय-सीमा बताने को कहा था.
Government की ओर से दिए गए शेड्यूल के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी. सबसे पहले 17 अगस्त को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके बाद 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. Government ने हाईकोर्ट को बताया कि पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.
सुनवाई के दौरान Government ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के 16 जुलाई के निर्देशों के बाद 19 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग, स्थानीय स्वशासन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में तय किया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगा. इसके बाद 15 अगस्त तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा.
हाईकोर्ट ने Government से सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि चुनाव का तय कार्यक्रम मांगा था. इसके जवाब में Government ने कोर्ट को यह पूरा शेड्यूल सौंपा. Government के अनुसार, आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90 दिनों के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा.
अगर हाईकोर्ट इस प्रस्तावित शेड्यूल को मंजूरी दे देता है, तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव कई चरणों में कराए जाएंगे और 15 नवंबर तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है.
यह मामला हाईकोर्ट तक तब पहुंचा, जब पंचायत और नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर अलग-अलग जनहित याचिकाएं दाखिल की गई.
पंचायत चुनाव में देरी के खिलाफ गिरराज सिंह देवांदा ने याचिका दायर की थी, जबकि नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हाईकोर्ट इस मामले की लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि संविधान के अनुसार समय पर चुनाव कराए जा सकें.
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एएमटी/
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