तमिलनाडु बिजली बोर्ड पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज, मंत्री ने पिछली डीएमके सरकार को ठहराया जिम्मेदार

चेन्नई, 20 मई . तमिलनाडु का बिजली क्षेत्र भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है. राज्य विद्युत बोर्ड पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बताया जा रहा है. इस बीच मंत्री निर्मल कुमार ने पिछली डीएमके Government पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में हुई अनियमितताओं और कानूनी उल्लंघनों ने मौजूदा संकट को जन्म दिया.

मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि पिछली Government के कार्यकाल से जुड़े कई अनियमितताओं और गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें से कई की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है. उन्होंने कहा कि वर्तमान टीवीके Government यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो.

उन्होंने कहा कि लाखों उपभोक्ताओं को सेवा देने वाला बिजली बोर्ड वर्षों की प्रशासनिक विफलताओं और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मंत्री के अनुसार, पिछली Government के दौरान कथित अनियमितताओं की वजह से यह संस्थान धीरे-धीरे कमजोर होता चला गया.

निर्मल कुमार ने कहा, “बिजली बोर्ड पर इस समय लाखों करोड़ रुपये का कर्ज है. अब स्थिति ऐसी हो गई है कि संगठन का पूर्ण पुनर्गठन करना अपरिहार्य हो गया है.”

उन्होंने कहा कि Government बिजली बोर्ड को फिर से वित्तीय रूप से मजबूत और कुशल संस्था बनाने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार कर रही है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें.

मंत्री ने दावा किया कि बोर्ड के पुनर्गठन और उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर और संरचनात्मक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. Government का उद्देश्य केवल कर्ज का बोझ कम करना नहीं, बल्कि बिजली बोर्ड के कामकाज को आधुनिक बनाना और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी है.

उन्होंने कहा कि Government बिजली बोर्ड को फिर से खड़ा करने और उसकी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है.

स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए निर्मल कुमार ने कहा कि वर्तमान Government बिजली क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और पिछली Government की कथित गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि Government तमिलनाडु के उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर बिजली सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

डीएससी