पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े आतंकी कट्टरपंथ मामले में मुख्य आरोपी को 7 साल की सजा

New Delhi, 19 मई . राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने Pakistan समर्थित आतंकी संगठन तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान Pakistan से जुड़े कट्टरपंथ और भर्ती मामले में एक मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Bengaluru स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने Maharashtra निवासी हमराज वर्शीद शेख पर 63 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने अप्रैल 2026 में शुरू हुए ट्रायल के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था.

एनआईए के अनुसार, आरोपी को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है. यह मामला अप्रैल 2023 में दर्ज किया गया था.

जांच एजेंसी ने अक्टूबर 2023 में हमराज शेख और उसके सहयोगी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मोहम्मद आरिफ के खिलाफ फिलहाल ट्रायल जारी है.

एनआईए जांच में सामने आया कि हमराज शेख वर्ष 2019 से 2022 के बीच सऊदी अरब में रहने के दौरान Pakistan और अफगानिस्तान के संपर्कों के जरिए तालिबान और टीटीपी की विचारधारा से कट्टरपंथी बना.

जांच में यह भी पता चला कि इंस्टाग्राम अकाउंट ‘कश्मीर पेजेस’ के जरिए लोगों को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा था.

एनआईए के अनुसार, India लौटने के बाद हमराज ने अपने साथी आरिफ के साथ मिलकर कमजोर और भटके हुए युवाओं की पहचान कर उन्हें तालिबान और टीटीपी की आतंकी विचारधारा से जोड़ने की साजिश रची.

जांच एजेंसी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने एक आतंकी गिरोह भी बनाया था, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान जाकर टीटीपी में शामिल होना और India के खिलाफ जिहाद तथा युद्ध छेड़ना था.

वहीं, इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने Monday को बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आतंकी साजिश मामले में 23वें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. एनआईए ने New Delhi स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में दाखिल अपनी छठी चार्जशीट में आरोपी अर्जित कुमार उर्फ अजीत पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.

एनआईए के बयान के अनुसार, यह मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग और प्रतिबंधित संगठन बीकेआई द्वारा India में आतंक फैलाने की साजिश से जुड़ा है. अर्जित कुमार इस मामले की चार्जशीट में 23वां आरोपी है.

एएमटी/डीकेपी