अहमदाबाद में सात मामलों का वांछित शराब तस्कर तीन साल बाद गिरफ्तार

गांधीनगर, 22 जुलाई . Gujarat में शराबबंदी कानून से जुड़े सात मामलों में वांछित और 2023 से फरार चल रहे एक कथित शराब तस्कर को राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने Ahmedabad से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के नए ठिकाने का पता चलने के बाद उसे पकड़ा गया.

अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी Police महानिदेशक (डीजीपी) जी.एस. मलिक के निर्देश पर की गई. उन्होंने अवैध शराब, जुआ और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के साथ-साथ फरार आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे.

Police के अनुसार, राज्य निगरानी प्रकोष्ठ के Police सब-इंस्पेक्टर वी.के. राठौड़ को सूचना मिली थी कि गांधीनगर जिले के कोलवाड़ा गांव का रहने वाला नरेशभाई उर्फ नारियो रावल गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल चुका है. वह Ahmedabad के नरोदा इलाके में रानासन टोल प्लाजा के पास स्थित शांतिपथ रेजीडेंसी में रह रहा था.

सूचना मिलने के बाद टीम ने बताए गए पते पर छापा मारा और आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद 21 जुलाई को सुबह करीब 2:30 बजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 35(1)(जे) के तहत उसे हिरासत में ले लिया गया.

यह गिरफ्तारी बनासकांठा जिले के डीसा ग्रामीण Police थाने में 2024 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई. इस मामले में Gujarat निषेध अधिनियम और जालसाजी व फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

आरोपी को आगे की जांच के लिए राज्य निगरानी प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया है. Police ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी के पास से 45,000 रुपये कीमत का आईफोन 17 प्रो मैक्स बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया है.

राज्य निगरानी प्रकोष्ठ के अनुसार, रावल 2023 से 2026 के बीच दर्ज शराबबंदी कानून से जुड़े सात मामलों में वांछित था. ये मामले गांधीनगर जिले के डीसा ग्रामीण, सेक्टर-21, पेठापुर और कलोल Police थानों के साथ-साथ बनासकांठा जिले के पालनपुर पश्चिम Police थाने में दर्ज हैं.

अधिकारियों का आरोप है कि रावल Rajasthan से भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की खेप मंगवाकर Gujarat के विभिन्न शहरों और जिलों में उसकी सप्लाई करता था.

अधिकारियों ने बताया कि रावल के खिलाफ राज्य में शराबबंदी कानून से जुड़े 35 से अधिक मामले दर्ज हैं. उसे गांधीनगर जिले के पेठापुर Police थाने ने सूचीबद्ध शराब तस्कर घोषित किया है.

Police ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जिला, सत्र और जेएमएफसी अदालतों समेत विभिन्न अदालतों में 10 आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है. इनमें शराबबंदी कानून के उल्लंघन और व्यक्ति के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले शामिल हैं.

Police के अनुसार, अदालत में बार-बार पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. जांचकर्ताओं का आरोप है कि फरार रहने के दौरान भी वह अवैध शराब के कारोबार में शामिल रहा.

एसएचके/पीएम