केरल : सतीशन सरकार का छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने का ऐलान

तिरुवनंतपुरम, 29 मई . केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ Government ने Friday को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को लेकर एक बड़ी घोषणा की, जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा. Government ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्कूली छात्राओं को हर महीने तीन दिनों तक ‘मासिक धर्म अवकाश’ देने का प्रस्ताव रखा है.

इसकी घोषणा Governor राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा में अपने पहले नीतिगत संबोधन के दौरान की.

Chief Minister वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली Government की पहली नीति घोषणा के दौरान यह ऐलान किया गया. यह ‘मासिक धर्म गरिमा’ नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों को लड़कियों और महिलाओं के लिए अधिक संवेदनशील और सुविधाजनक बनाना है.

Government के अनुसार, स्कूली छात्राएं हर महीने तीन दिन तक मासिक धर्म अवकाश ले सकेंगी. साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, सप्ताहांत में विशेष ‘कैच-अप’ कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी.

यह प्रस्ताव नई Government के पहले विधायी सत्र की सबसे महत्वपूर्ण Political और सामाजिक घोषणाओं में से एक बनकर सामने आया है.

Government ने यह भी घोषणा की कि केरल को देश का सबसे अधिक महिला-अनुकूल राज्य बनाया जाएगा.

इस संबोधन में कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान वेतन देने के उपायों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी सुविधाओं और औपचारिक रोजगार व्यवस्था से बाहर काम करने वाली महिला श्रमिकों को छह महीने का मातृत्व अवकाश देने का वादा किया गया.

Government ने इसके अलावा प्रमुख शहरों में सार्वजनिक शौचालय की सुविधाएं बढ़ाने और महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, जूते-चप्पल तथा अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने की योजनाओं की भी घोषणा की.

Government ने ‘बेसहारा और अनाथ मुक्त केरल’ नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य केरल को India का पहला अनाथ-मुक्त राज्य बनाना है.

किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों से प्रेरित यह कार्यक्रम जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास के लिए संस्थागत देखभाल की बजाय समुदाय आधारित देखभाल पर जोर देता है. इसके तहत बड़े स्तर पर गोद लेने का अभियान चलाने और प्रशिक्षित पालक परिवारों का नेटवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है.

नीतिगत संबोधन में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत बाल देखभाल नियमों को सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया. इसके तहत सार्वजनिक कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आईटी पार्कों और 50 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कार्यस्थलों में सुरक्षित डे-केयर सेंटर और शिशु गृह (क्रेच) अनिवार्य किए जाएंगे.

एसएचके/एबीएम