पुलिस की कथित पिटाई से कानपुर के कारोबारी की मौत मामले में सुनवाई 29 अप्रैल को

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नई दिल्ली (New Delhi), 13 मार्च . दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस (Police) द्वारा कानपुर (Kanpur) के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकरहत्या (Murder) करने के मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज विजय कुमार झा ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

आज कोर्ट को सूचित किया गया कि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी, 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिस (Police)कर्मियों में से पांच के खिलाफहत्या (Murder) का आरोप तय नहीं किया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2022 को मृतक मनीष गुप्ता के परिवार वालों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट की मदद करने की अनुमति मांगी थी. 9 जनवरी को कोर्ट ने मामले के छह आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. ट्रायल कोर्ट नेहत्या (Murder) की धारा 302 के तहत केवल आरोपित और थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह के खिलाफ ही आरोप तय किया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल, 2022 को CBI से अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को कहा था. 14 मार्च 2022 को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था. 11 मार्च 2022 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने CBI द्वारा पेश आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित पुलिस (Police)कर्मियों थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, दारोगा अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करने का निर्देश दिया था.

कानपुर (Kanpur) निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर, 2021 की सुबह आठ बजे अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ गोरखपुर घूमने गए थे. तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल (Hotel) में ठहरे थे. 27 सितंबर 2021 की रात छह पुलिस (Police)वाले आधी रात के बाद होटल (Hotel) में चेकिंग करने पहुंचे. कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिस (Police)कर्मियों से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि पुलिस (Police) वालों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिस (Police)कर्मी गिरफ्तार किए गए थे.

/संजय