जबलपुरः बिना लायसेंस दूध बेच रहे विक्रेताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध

जबलपुर (Jabalpur) ः बिना लायसेंस दूध बेच रहे विक्रेताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध

जबलपुर (Jabalpur) , 11 मार्च . कलेक्टर (Collector) सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अमले द्वारा बिना एफएसएसएआई लायसेंस एवं पंजीयन के कारोबार कर रहे फेरी दूध विक्रेताओं को चिन्हित कर प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं. इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने शनिवार (Saturday) को तिलहरी स्थित विभिन्न कालोनियों में दूध बांटने वाले फेरी दूध विक्रेताओं से दूध के नमूने लिये.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक दो दर्जन से अधिक फेरी दूध विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के तहत बिना एफएससीआई पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं. नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला भोपाल (Bhopal) भेजा जा रहा है.

कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, माधुरी मिश्रा, सारिका दीक्षित एवं विनोद धुर्वे शामिल थे. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के तहत बिना एफएसएसएआई पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर एक लाख तक का जुर्माना एवं बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रावधान है.

/ डा. मयंक