किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया तो होगी कार्रवाई, सरगुजा पुलिस ने मकान मालिकों को किया अलर्ट

अंबिकापुर, 18 जुलाई . किरायेदारों का Police सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरगुजा Police ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिकों को अपने घर में रहने वाले प्रत्येक किरायेदार की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य है. डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर Police विभाग ने आम नागरिकों को किरायेदार सत्यापन के महत्व को लेकर जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया है.

Police ने बताया कि कई बार अपराधी दूसरे शहरों या राज्यों में वारदात करने के बाद अपनी पहचान छिपाकर किरायेदार के रूप में रहने लगते हैं. कुछ असामाजिक तत्व किराए का मकान लेकर आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं. ऐसी स्थिति में यदि मकान मालिक के पास किरायेदार का फोटो, मोबाइल नंबर और स्थायी पता उपलब्ध नहीं होता है तो Police जांच में परेशानी आती है और अपराधियों तक पहुंचने में देरी हो सकती है.

सरगुजा Police ने बताया कि किरायेदारों का डिजिटल Police सत्यापन अब बेहद आसान हो गया है. नागरिक छत्तीसगढ़ Police के ‘समाधान ऐप’ या ‘नागरिक सेवा पोर्टल’ के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन करा सकते हैं. इसके अलावा संबंधित थानों में जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी किरायेदार सत्यापन कराया जा सकता है.

डिजिटल सत्यापन के लिए मकान मालिक को अपना पता प्रमाण, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा. वहीं किरायेदार को पहचान प्रमाण, स्थायी पता, पासपोर्ट फोटो, रोजगार संबंधी जानकारी और रेंट एग्रीमेंट देना होगा. ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐप या पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ‘सीटीजन सर्विस’ में जाकर ‘टैलेंट वेरिफिकेशन’ विकल्प चुनना होगा. इसके बाद मकान मालिक, किरायेदार और दो स्थानीय गवाहों की जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

Police के अनुसार, किरायेदार सत्यापन से असामाजिक तत्वों की पहचान करने में मदद मिलती है. सत्यापन के दौरान किरायेदार का आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाता है और जरूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन भी किया जाता है. आपात स्थिति, विवाद या किसी अपराध की जांच के दौरान किरायेदारों का रिकॉर्ड Police के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है.

सरगुजा Police ने बताया कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक मामले में किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिक के खिलाफ First Information Report दर्ज कर कार्रवाई की गई है. जांच में सामने आया कि राहुल विश्वकर्मा ने अपने मकान में कुछ लोगों को किराये पर रखा था, लेकिन निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी सूचना थाने में नहीं दी गई और किरायेदार सत्यापन भी नहीं कराया गया.

Police के मुताबिक, उक्त किरायेदारों ने 13 मई की रात गांधीनगर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ डकैती की गंभीर वारदात को अंजाम दिया था. मामले की जांच के दौरान मकान मालिक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

सरगुजा Police ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मकान में रहने वाले किरायेदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं.

एससीएच/डीकेपी