
New Delhi, 17 जुलाई . दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली Police से जवाब मांगा है. शरजील इमाम की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली Police को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष को जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा.
शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि अदालत ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और राज्य Government से अपना पक्ष रखने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.
शरजील इमाम के वकील ने बताया कि जमानत के लिए उनकी दलीलें मुख्य रूप से दो आधारों पर आधारित हैं. पहला आधार Supreme Court के एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें जमानत के सिद्धांतों और लंबे समय तक चल रही हिरासत के मामलों में राहत देने के प्रावधानों पर चर्चा की गई थी. वकील का कहना है कि इस मामले में भी उन्हीं सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए.
उन्होंने Supreme Court के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों के मामलों में सुनवाई में देरी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. वकील के अनुसार, इसी आधार पर सह-आरोपी तस्लीम अहमद को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और शरजील इमाम के मामले में भी समान सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए.
वकील ने दूसरा आधार मुकदमे की धीमी रफ्तार को बताया. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही है. Supreme Court ने जनवरी में निर्देश दिया था कि एक साल के भीतर या तो ट्रायल पूरा किया जाए या फिर संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज की जाए लेकिन अभी तक मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है.
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पीआईएम/पीएम
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