हाई कोर्ट ने 18 वार्ड वार्ड पार्षदों पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

हाई कोर्ट ने 18 वार्ड वार्ड पार्षदों पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

रांची, 13 मार्च . हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार (Monday) को कोविड-19 (Covid-19) से लड़ने एवं गर्मी में रांची (Ranchi) में पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार (State government) से अतिरिक्त राशि मुहैया कराने का आग्रह करने वाले वार्ड पार्षद सुनील कुमार यादव सहित 18 वार्ड पार्षदों की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका नहीं माना और याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता वार्ड पार्षदों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि को 30 दिनों के भीतर अधिवक्ता लिपिक संघ, झारखंड हाई कोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार (State government) की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की.

खंडपीठ ने कहा है कि अगर जुर्माने की यह राशि निर्धारित समय में जमा नहीं होती है तो याचिकाकर्ता वार्ड पार्षदों के वेतन से यह राशि काट ली जाएगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वार्ड पार्षद हैं वह अपने संस्था को पैसा दिलाने के लिए कैसे याचिका दायर कर सरकार से आग्रह कर सकते हैं, यह जनहित याचिका के दायरे में नहीं आता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी कोविड-19 (Covid-19) खत्म हो चुका है ऐसे में इससे लड़ने के लिए सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग करना सही प्रतीत नहीं होता है.

/ वंदना