एमबीबीएस के लिए प्रवेश रद्द करने का मामला : हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एफिडेविट दाखिल करने का दिया निर्देश

एमबीबीएस के लिए प्रवेश रद्द करने का मामला : हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एफिडेविट दाखिल करने का दिया निर्देश

रांची, 14 मार्च . झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में मंगलवार (Tuesday) को एमबीबीएस के छात्र (student) आशीर्वाद सुमन की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एफिडेविट दाखिल करने और मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को करने का निर्देश दिया.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन और छात्रा प्राची प्रिया को नोटिस जारी किया था. याचिकाकर्ता आशीर्वाद सुमन की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. वहीं रिम्स की ओर से अधिवक्ता निपुण बक्शी ने कोर्ट में बहस की.

आशीर्वाद सुमन ने अपनी याचिका में कहा है कि सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद रिम्स में एमबीबीएस के कोर्स के लिए उनका चयन हुआ. चयन के बाद रिम्स में उन्होंने एडमिशन लिया और रिम्स ने उनसे फीस भी ले ली, लेकिन कुछ दिन बाद रिम्स ने उनका एडमिशन कैंसिल कर उनकी जगह किसी और छात्र (student) का एडमिशन ले लिया.

लोहरदगा के रहने वाले आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ था, लेकिन अचानक उन्हें बिना किसी ठोस वजह बताये उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि रिम्स के अधिकारियों की मिलीभगत से आशीर्वाद सुमन का नामांकन रद्द कर दूसरे राज्य के किसी छात्र (student) को एडमिशन दिया गया है.

/ वंदना