
रांची, 13 मार्च . झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार (Monday) को धनबाद में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में बीसीसीएल एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि धनबाद में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति क्या है? खंडपीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए इन दोनों को तीन सप्ताह का समय दिया है. सुनवाई की अगली तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौमित्र बारोई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आज भी धनबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो यह स्वास्थ्य पर बुरा असर देने वाला और अत्यधिक प्रदूषित ही दिखता है. बीसीसीएल और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार (State government) द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कदम उठाया जा रहा है. लेकिन इनके द्वारा प्रदूषण कंट्रोल का जो दावा किया जा रहा है वह सही प्रतीत नहीं होता है. इनके पास कोई डाटा भी नहीं है जो यह बता सके कि धनबाद में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है.
प्रदूषण के रोकथाम में किसी प्रकार का सकारात्मक असर धनबाद में नहीं दिख रहा है. पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में बीसीसीएल, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार (State government) से पूछा था कि धनबाद में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इस पर इनकी ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था.
/ वंदना