
मुंबई (Mumbai) , 14 मार्च . बाम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (Tuesday) को पूर्व मुख्यमंत्री (Chief Minister) उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट नेे याचिकाकर्ता गौरी भिड़े पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2022 में गौरी भिड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ठाकरे के पास बेहिसाब संपत्ति है. इस याचिका की सुनवाई मंगलवार (Tuesday) को न्यायमूर्ति एस. गंगापुरवाला और आरएन लड्डा की खंडपीठ के समक्ष हुई. खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका में याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह का सबूत पेश नहीं किया है. बिना सबूत याचिका कोर्ट में पेश कर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
इस संबंध में गौरी भिडे ने कहा कि कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि पर्याप्त सबूत नहीं है. कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी और सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में जाऊंगी. मैं जानती हूं कि यह आसान काम नहीं है, लेकिन मैं लड़ाई जारी रखूंगी.