छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज, पुराने वीडियो को तिरंगा विवाद से जोड़ने का आरोप

रायपुर, 18 अगस्त . छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक की शिकायत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और social media इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

आरोप है कि इन दोनों ने भाजपा के ट्रेनिंग प्रोग्राम की तस्वीरें और वीडियो फैलाए और उन्हें गलत तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुटेज बताया. दोनों के खिलाफ First Information Report 17 अगस्त की शाम को दर्ज की गई थी.

से ​​बात करते हुए शिकायतकर्ता उज्ज्वल दीपक ने दावा किया, “कांग्रेस की social media प्रेसिडेंट और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने नेहा सिंह राठौर और कुछ अन्य social media यूजर्स के साथ मिलकर 15 अगस्त को गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की. उन्होंने मार्च 2026 का एक वीडियो शेयर किया जिसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए दिख रहे थे. पोस्ट को इस तरह पेश किया गया जैसे यह वीडियो 15 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया हो.”

छत्तीसगढ़ Police को दी गई शिकायत के अनुसार, श्रीनेत और राठौर ने धमतरी जिले के कुरुद में 22 मार्च 2026 को आयोजित ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान’ का वीडियो शेयर किया था.

पोस्ट में दावा किया गया कि ये विज़ुअल्स 15 अगस्त 2026 के हैं और कहा गया कि भाजपा प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय ध्वज की जगह पार्टी का झंडा फहराया था.

स्वतंत्रता दिवस पर इस पुराने वीडियो को फैलाया गया, शिकायतकर्ता का दावा है कि इससे जनता में भ्रम, Political तनाव और अशांति फैल सकती है.

यह विवाद पूर्व मंत्री और कुरुद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के एक वीडियो को लेकर है, जो 15 अगस्त को वायरल हुआ था. क्लिप में चंद्राकर भाजपा का झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं. social media यूजर्स ने इसे इस दावे के साथ शेयर किया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया था, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा.

बाद की जांच से पता चला कि फुटेज 15 अगस्त का नहीं, बल्कि भाजपा के पहले के प्रशिक्षण कार्यक्रम का था.

शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने पुराने वीडियो को ठीक स्वतंत्रता दिवस पर वायरल किया.

Police अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने बीएनएस की धारा 336 (4), 353 (2) और 196 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रहे हैं.

भाजपा ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और संबंधित social media प्लेटफॉर्म के जरिए गुमराह करने वाले कंटेंट को तुरंत हटाने और इसमें शामिल अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

अधिकारियों ने कहा कि शिकायत में ऐसी सामग्री के प्रसार पर आपत्ति जताई गई है जिससे सामाजिक स्तर पर भ्रम और विवाद पैदा हो सकता है.

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