
Mumbai , 27 जुलाई . केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. फिलहाल, हाईकोर्ट ने गडकरी की याचिका को मंजूर किया है और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई तय की है.
यह मामला एआई से बने कथित डीपफेक वीडियो और social media पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है. Union Minister नितिन गडकरी ने याचिका में विवादित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है.
नितिन गडकरी ने इस मामले में social media प्लेटफॉर्म ‘मेटा’ (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और ‘एक्स’ को प्रतिवादी बनाया है. याचिका के अनुसार, social media पर कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र Government की एथेनॉल पॉलिसी से आर्थिक लाभ हुआ है.
हालांकि, इन आरोपों को Union Minister ने बेबुनियाद और झूठ करार दिया है. उन्होंने कहा कि ये आरोप जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े गए हैं.
अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 एथेनॉल पॉलिसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में है. इस वजह से ये आरोप तथ्यों के आधार पर गलत हैं.
उन्होंने कहा है कि social media पर प्रसारित सामग्री के जरिए उन्हें सरकारी नीतिगत फैसलों और कथित निजी लाभ से गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है. Union Minister ने कोर्ट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीपफेक वीडियो और संबंधित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की है.
उन्होंने ऐसी सामग्री के आगे प्रसार, शेयर करने और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की. साथ ही, उन्होंने इसे तैयार और प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है.
बता दें कि ‘ई20 नीति’ केंद्र Government की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है. ई20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर India की निर्भरता कम करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना और घरेलू बायो-फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है.
Government ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है.
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डीसीएच/
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