दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश, ‘छात्रों पर कार्रवाई से जुड़ी शिकायत केस डायरी में करें दर्ज’

New Delhi, 29 जुलाई . दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना के एसएचओ को निर्देश दिया है कि छात्रों पर Police कार्रवाई से जुड़ी याचिकाकर्ताओं की शिकायत को Wednesday शाम 5 बजे तक केस डायरी में दर्ज किया जाए.

याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत में दिल्ली Police आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त Police आयुक्त संदीप लांबा समेत अन्य Police अधिकारियों के खिलाफ First Information Report दर्ज करने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं ने कहा, “उन्होंने 23 जुलाई को संसद मार्ग थाने में शिकायत दी थी, लेकिन अब तक Police ने शिकायत का डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध नहीं कराई.”

सुनवाई के दौरान दिल्ली Police ने अदालत को बताया कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से उस दिन शिकायत का डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं की जा सकी. Police ने अदालत को भरोसा दिया कि याचिकाकर्ताओं को Wednesday को ही शिकायत का डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी.

इससे पहले, दिल्ली Police ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्र भाषा को लेकर social media यूजर्स पर बड़ी कार्रवाई की. Police ने ऐसे ‘एक्स’ यूजर को नोटिस जारी किए. साथ ही, दिल्ली Police ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ को निर्देश दिया कि फ्लैग किए गए पोस्ट को हटाए या India में एक्सेस बंद करे.

नोटिस में कहा गया कि संबंधित सामग्री का इस्तेमाल प्रमुख हस्तियों और अन्य व्यक्तियों की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इस मामले में स्पेशल सेल थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(3), 353(2) और 356(2) के तहत First Information Report दर्ज की गई है.

नोटिस में यह कहा गया कि आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री के प्रसार से Prime Minister की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति पहुंचने का आरोप है. साथ ही, कहा गया कि ऐसी सामग्री का ऑनलाइन उपलब्ध रहना सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, अनावश्यक Political विवाद उत्पन्न कर सकता है और social media प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है.

डीसीएच/