कोर्ट ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को झूठी गवाही के मामले में किया बरी

सोल, 28 मई . सोल की एक अदालत ने Thursday को दक्षिण कोरिया के पूर्व President यून सुक येओल को झूठी गवाही देने के मामले में बरी कर दिया. उन पर आरोप था कि उन्होंने पूर्व Prime Minister हान डक-सू के विद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान गलत बयान दिया था.

फिलहाल जेल में बंद पूर्व President यून पर आरोप था कि उन्होंने पिछले साल पूर्व Prime Minister हान के ट्रायल में ऐसा माहौल बनाया कि 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लागू करने से ठीक पहले जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, उसकी योजना पहले से बनाई गई थी. जबकि आरोप के मुताबिक, यह बैठक हान के सुझाव के बाद बुलाई गई थी.

सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि ट्रायल के दौरान यून ने जो बयान दिया, वह उनकी अपनी याददाश्त के खिलाफ था. अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की ‘काफी संभावना’ है कि हान के सुझाव से पहले ही यून कैबिनेट बैठक बुलाने की योजना बना चुके थे.

नवंबर में हान के ट्रायल के दौरान, यून से गवाह के तौर पर पूछा गया कि क्या उस समय के Prime Minister ने कैबिनेट बैठक बुलाने का सुझाव दिया था, ताकि मार्शल लॉ की घोषणा को नियमों के हिसाब से सही दिखाया जा सके.

इस पर यून ने आपत्ति जताई और कहा कि सवाल पहले से ही पक्षपातपूर्ण है. उन्होंने जवाब में कहा, “कैबिनेट के सदस्य कोई गुड़िया नहीं हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए आकर बैठ जाएं.”

दिसंबर में विशेष जांच टीम ने पूर्व President पर झूठी गवाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि शुरुआत में यून की कोई योजना कैबिनेट बैठक बुलाने की नहीं थी, लेकिन हान के सुझाव के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया.

यून जुलाई से हिरासत में हैं और उन पर कुल आठ मामलों में मुकदमे चल रहे हैं. ये मामले उनके असफल मार्शल लॉ प्रयास, उनकी पत्नी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप, और 2023 में एक मरीन की मौत से जुड़े हैं.

मुख्य मामले के पहले स्तर के ट्रायल में, फरवरी में उन्हें मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश के जरिए विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

एवाई/पीएम