सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक और दो अन्य को सजा सुनाई

jaipur, 12 अगस्त . jaipur की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ Maharashtra के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित तीन लोगों को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई है. इस मामले में अवैध ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिससे बैंक को कथित तौर पर 3.61 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था.

सीबीआई द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोषियों में jaipur स्थित बैंक ऑफ Maharashtra की गोपालपुरा बाईपास शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम भरोसे मीना और दो अन्य निजी व्यक्ति दीप राम मीना और वीर सिंह मीना शामिल हैं.

अदालत ने राम भरोसे मीना को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 2.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. दो सह-आरोपियों, दीप राम मीना और वीर सिंह मीना को तीन-तीन साल के कठोर कारावास के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया.

यह मामला 9 नवंबर, 2016 को jaipur स्थित बैंक ऑफ Maharashtra के क्षेत्रीय कार्यालय की शिकायत के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राम भरोसे मीना ने शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहते हुए दो निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रची और 15 जनवरी, 2015 से 6 मई, 2015 के बीच 17 खातों में धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत किए.

जांच करने वालों का आरोप है कि ये लोन बिना सही एप्लीकेशन, जरूरी कागजात या काफी सिक्योरिटी के मंजूर किए गए थे. आरोप है कि आरोपियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और लोन बांटने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लिया, जिससे बैंक को लगभग 3.61 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

जांच के बाद, सीबीआई ने 30 मार्च 2019 को तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. ​​कोर्ट ने 1 दिसंबर 2021 को उनके खिलाफ आरोप तय किए, जिससे ट्रायल का रास्ता साफ हो गया.

सबूतों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने Wednesday , 12 अगस्त को तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई.

यह सजा उस जांच और ट्रायल का नतीजा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक की jaipur ब्रांच में कथित तौर पर धोखाधड़ी से लोन मंजूर करने के मामले में लगभग एक दशक से चल रही थी.

एमएस/