
मनाली, 4 जुलाई . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने Himachal Pradesh के मनाली में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के सहायक गैरीसन इंजीनियर को एक ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी से 93,000 रुपए की रिश्वत मांगने और आंशिक भुगतान स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने Saturday को यह जानकारी दी.
सीबीआई ने बताया कि मनाली स्थित सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के सहायक गैरीसन इंजीनियर केके सोनी को 3 जुलाई को शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया. शिकायतकर्ता एक ठेकेदार कंपनी में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है.
आरोपी सहायक गैरीसन इंजीनियर ने शिकायतकर्ता से उसकी कंपनी के बिल पास करने के लिए 93,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी. सीबीआई ने एक बयान में कहा कि शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई को सोनी को उनके कार्यालय में 40,000 रुपए का आंशिक भुगतान किया था.
आरोपी ने शिकायतकर्ता को Saturday को शेष 53,000 रुपए रिश्वत लेकर अपने कार्यालय आने को कहा. सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी सहायक गैरीसन इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा, जब वह शिकायतकर्ता से कुल 93,000 रुपए की मांग कर रहा था और रिश्वत की आंशिक राशि 53,000 रुपए ले रहा था.
सीबीआई ने बताया कि Friday को आरोपी द्वारा ली गई 40,000 रुपए की रिश्वत भी मनाली के एमईएस क्षेत्र स्थित उसके आवास से बरामद की गई.
बयान में कहा गया कि उसके आवास पर तलाशी जारी है और अब तक लगभग 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं.
सीबी ने बताया कि सोनी को हिरासत की कार्रवाई के लिए 5 जुलाई को शिमला स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय में पेश किया जाएगा.
एक अलग मामले में, सीबीआई ने Saturday को मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत में तत्कालीन पंजाब Police के हेड constable को 1991 में तरनतारन जिले में एक व्यक्ति के अपहरण से संबंधित मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा दिलवाई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
सीबीआई के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई विशेष अदालत ने दोषी कश्मीर सिंह पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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एमएस/
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