नई दिल्ली, 1 जून . दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को झटका देते हुए एयरलाइन को केएएल एयरवेज के कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है, साथ ही चार सप्ताह के भीतर संपत्ति का एक हलफनामा पेश करने को कहा है. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा : चूंकि निर्णय देनदार डिक्री …
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