बिहार में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Patna, 24 जून . बिहार में नए पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी. Wednesday को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई. बैठक में मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है, जबकि नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, Patna में हिमालय विश्वविद्यालय और औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा, सिवान में वीवी गिरी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है. Chief Minister सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

बैठक में संस्कृति मंत्रालय, India Government से संबद्ध संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, New Delhi एवं पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, Patna के बीच “प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958” के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रखरखाव कार्य के लिए समझौता ज्ञापन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

Government का मानना है कि इससे राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों के पर्यटकीय सुविधाओं के संरक्षण एवं विकास किया जा सकेगा. इसके अलावा बैठक में चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये की स्वीकृति, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति, बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 39.04 करोड़ और रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.

बैठक में औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली और श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग “उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली” की भी स्वीकृति दे दी गई है.

इसी तरह बैठक में “मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026” को भी मंजूरी मिल गई है. बैठक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए “बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026” की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

इसके अलावा, बैठक में 17 जून को भोजपुर जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में हुए Police कार्रवाई की घटना की न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना – 7146, 24 जून 2026 द्वारा न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, Patna उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग एवं आयोग के लिए विचारणीय बिंदु पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.

बता दें कि Chief Minister सम्राट चौधरी ने इस मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के नियम 69(2) को विलोपित किए जाने को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है. बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए हडको के साथ एमओयू करने की स्वीकृति मिली है.

एमएनपी/एएसएच