
अररिया,14 मार्च . अररिया के सिकटी में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रखंड स्तरीय कमिटी की बैठक हुई. जिसमें प्रखंड प्रशासन सहित जागरण कल्याण भारती एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.कार्यक्रम की अध्यक्षता सिकटी के बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने किया.जबकि कार्यक्रम का संचालन जागरण कल्याण भारती के अध्यक्ष संजय कुमार ने किया.
बैठक में बाल विवाह से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर मुखिया सहित ग्रामीण प्रतिनिधियों को त्वरित सूचना बीडीओ और एसडीओ को देने को ताकीद की गई.दहेज लेन-देन से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचित कराए जाने का निर्देश दिया गया.
बिहार (Bihar) विवाह पंजीकरण नियमावली, 2006 में मुखिया को विवाह पंजीकरण का दायित्व दिया गया है. विवाह पंजीकरण के लिए विवाहों का वैध होना अनिवार्य है.पंचायत क्षेत्र अंतर्गत हर वैध विवाह का पंजीकरण करना मुखिया एवं पंचायत सचिव के लिए अनिवार्य होगा. विवाहों को पंजीकृत करने से बाल विवाह के मामलों में अंकुश लगाया जा सकता है.प्रत्येक ग्राम सभा एवं वार्ड सभा की बैठक के एजेंडे में बाल विवाह प्रतिषेध एवं दहेज उन्मूलन का बिन्दु अवश्य सम्मिलित किया जाएगा और बैठकों में बाल विवाह एवं दहेज से होने वाली हानियों और दुष्प्रभावों की चर्चा की जाएगी ताकि आमजन इन विषय पर संवेदनशील बने रह सकें.पंचायत समिति एवं जिला परिषद की सामान्य बैठकों में भी इन विषयों पर चर्चा की जाएगी एवं अभियान को सफल बनाने हेतु रणनीति बनाई जाएगी.
बाल विवाह होने की संभावना की सूचना प्राप्त होते ही वार्ड सदस्य,मुखिया संबंधित परिवार के घर पहुंचकर अभिभावकों को समझाने को जिम्मेवारी है.
बैठक में बताया गया कि सामाजिक मुद्दों पर मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के स्तर पर की गई कार्रवाई को उनके समग्र कार्य मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा एवं राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मानित किये जाने की जानकारी दी गई.बैठक में बाल विवाह निरोध कानून को लेकर भी जानकारी दी गई.