
नई दिल्ली (New Delhi), 13 मार्च . सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सपा नेता अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ बंद हो चुके आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब सुनवाई का कोई आधार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि 2013 में CBI ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था. अब रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं. सुनवाई के दौरान CBI ने कहा था कि उसने सबूतों के अभाव में 2013 में जांच बंद कर दी थी. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी के वकील ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को बताए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था.
दरअसल, अप्रैल 2019 में मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका और इसने 7 अगस्त 2013 को प्रारंभिक जांच बंद कर दी थी. वहीं, याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा था कि यह CBI मैन्युअल के खिलाफ है.
/ संजय