
New Delhi, 10 अगस्त . टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को Supreme Court से Monday को बड़ी राहत मिली है. Supreme Court ने आंखों के इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की सशर्त इजाजत दी है. Supreme Court ने अभिषेक बनर्जी को सितंबर में तीन सप्ताह विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दी है.
Supreme Court ने स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से पहले अपनी यात्रा की पूरी रूपरेखा, फ्लाइट की पूरी जानकारी, ठहरने के स्थान और इलाज कराने वाले अस्पताल या चिकित्सक की जानकारी देनी होगी. अदालत ने यह भी कहा कि हर नागरिक को विदेश यात्रा और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है.
अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वह जांच में शामिल हो चुके हैं और विदेश यात्रा के दौरान भी आवश्यक शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं. अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सितंबर में तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति दी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया था और सलाह दी थी कि वे पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञों से सलाह लें. हाई कोर्ट ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी के इलाज के विकल्प पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि उन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनकी जांच अभी जारी है.
अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जाने के लिए सहमत नहीं थे. इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था, “आवेदक के वकील की दलील को देखते हुए कि वह (अभिषेक बनर्जी) कोर्ट के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे. कोर्ट का मानना था कि याचिका दायर करके उठाए गए मुद्दे को और अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए. इसलिए, मौजूदा याचिका खारिज की जाती है.”
–
एसडी/एएस
Skip to content