बंगाल: अब घर बनाने के लिए निर्माण सामग्री सड़क पर छोड़ी तो भरना होगा जुर्माना

कोलकाता, 2 अगस्त . पश्चिम बंगाल की नगर निगम एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने Sunday को स्पष्ट किया कि घर बनाते समय यदि कोई सड़क पर निर्माण सामग्री छोड़ता है, तो उसे इस बार जुर्माना भरना होगा. मंत्री ने बताया कि यह नई व्यवस्था राज्य में 1 सितंबर से लागू होगी.

Sunday को मंत्री पॉल सिलीगुड़ी नगर निगम (एसएमसी) के कई कार्यक्रमों में उपस्थित थीं. वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घर बनाते समय पत्थर, रेत, ईंटें सड़क पर छोड़ना अब नहीं चलेगा. हम जुर्माना लगाएंगे. घर बनाते समय इन सभी चीजों को घर के अंदर रखें. सड़क आपकी निजी संपत्ति नहीं है.

मंत्री पॉल ने यह भी कहा कि यदि कोई खाली जमीन खरीदता है, तो संबंधित व्यक्ति को उसकी सफाई की जिम्मेदारी लेनी होगी.

मंत्री के अनुसार कभी-कभी लोग जमीन खरीदने के 30 साल बाद घर बनाते हैं. तब तक उस जमीन पर झाड़ियां, नालियां, तालाब होते हैं. अब ऐसा नहीं होगा. जिस प्रकार घर, घर के सामने का क्षेत्र या बगीचा साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, उसी प्रकार खाली जमीन को साफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी खाली जमीन की वजह से घर के लोगों को डेंगू हो.

हाल ही में, अग्निमित्रा पॉल ने अवैध पार्किंग के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि गाड़ियां निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ी की जा सकती हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य Government कोलकाता और उसके आसपास पार्किंग के लिए एक नया ऐप ला रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई फुटपाथ पर गाड़ी या बाइक खड़ी करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

मंत्री ने Sunday को एक बार फिर इस बात को दोहराया. फुटपाथ खाली कराने का संदेश देते हुए मंत्री पॉल ने कहा कि मैंने फुटपाथ पर कब्जा जमाए सभी फेरीवालों से कहा है कि वे पीछे हट जाएं. लोगों को फुटपाथ पर चलने के लिए जगह दें.

Chief Minister सुवेंदु अधिकारी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, मंत्री पॉल ने आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा तक किसी भी फेरीवाले को कहीं से भी नहीं हटाया जाएगा.

एमएस/