
कोलकाता, 21 मई . पश्चिम बंगाल Government ने अपने सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए कई प्रतिबंध जारी किए हैं. इन प्रतिबंधों के तहत कर्मचारियों को मीडिया में बयान देने, टीवी बहसों में हिस्सा लेने, सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक करने और राज्य Government की महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक करने से रोका गया है.
Wednesday रात पश्चिम बंगाल के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना, जिसकी एक प्रति के पास उपलब्ध है, में यह स्पष्ट किया गया है कि ये प्रतिबंध पहले से लागू अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968, पश्चिम बंगाल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार और दायित्व) नियम, 1980 और पश्चिम बंगाल सरकारी सेवक आचरण नियम, 1959 के तहत लगाए गए हैं.
ये प्रतिबंध राज्य Government से जुड़े सभी आईएएस, पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस, पश्चिम बंगाल Police सर्विस के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य राज्य कर्मचारियों, सुधारात्मक सेवाओं के कर्मचारियों, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य संचालित बोर्डों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और राज्य Government के अधीन स्वायत्त निकायों पर भी लागू होंगे.
अधिसूचना में किसी भी सरकारी कर्मचारी के किसी प्रायोजित या निजी रूप से निर्मित मीडिया कार्यक्रम अथवा India Government द्वारा प्रायोजित लेकिन बाहरी एजेंसी द्वारा निर्मित मीडिया कार्यक्रम में बिना पूर्व अनुमति भाग लेने या उससे जुड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी दस्तावेज या सूचना को सीधे या परोक्ष रूप से मीडिया के साथ साझा करने पर भी बिना सरकारी अनुमति पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
अन्य प्रतिबंधों में Government की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र, पत्रिका या अन्य प्रकाशन के संपादन या प्रबंधन में योगदान देने, किसी रेडियो प्रसारण में भाग लेने अथवा किसी समाचार पत्र या पत्रिका के लिए लेख या पत्र लिखने पर भी पूर्ण प्रतिबंध शामिल है.
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी प्रकाशन, बातचीत, बयान, प्रसारण या मीडिया में योगदान के माध्यम से केंद्र या राज्य Government की किसी नीति या निर्णय की आलोचना नहीं कर सकेगा.
अंतिम प्रतिबंध के तहत किसी भी ऐसे प्रकाशन, बातचीत, बयान, प्रसारण या मीडिया योगदान पर रोक लगाई गई है, जिससे राज्य Government और केंद्र Government, किसी अन्य राज्य Government, या केंद्र Government और किसी विदेशी Government के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो सकता हो.
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पीएम
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