
नागदा, 14 मार्च . उज्जैन जिले में संचालित ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के दो ओहदेदार प्रबंधकों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय उज्जैन में दर्ज प्रकरण में जमानत के लिए 15 मार्च को पेशी है. एक मजदूर की कारखाना में दुर्घटना से मौत पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है. जिसमें आरोपित कारखाना अधिभोगी शैलेद्र कुमार जैन एवं वरिष्ठ स्थानीय प्रबंधक प्रेम तिवारी को बनाया गया है. इस प्रकरण में आरोपित की जमानत के लिए उक्त तिथि निर्धारित है.
संभागीय अधिकारी ने की पुष्टि
औधोगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के संभागीय निरीक्षक हिमांशु सालोमन से संपर्क करने पर प्रत्यक्ष बातचीत उन्होंने संवादाता से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि कारखाना अधिभोगी शैलेंद्र कुमार जैन एवं प्रेम तिवारी के खिलाफ एक मजदूर विक्रमसिंह की दुर्घटना में मौत पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है. सीजेएम न्यायलय में यह प्रकरण विभाग ने अपनी जांच के बाद दायर किया था. जिसमें दोनों आरोपितों की जमानत के लिए उक्त तिथि निर्धारित है.
यह है मामला
ग्रेसिम केमिकल डिवीजन के कारखाने में दुर्घटना गत 9 नवंबर को हुई थी. इस हादसे में श्रमिक विक्रमसिंह उम्र 57 वर्ष गंभीर घायल हुआ था. उसे गंभीर हालत में इंदौर (Indore) के एक निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान घायल की मौत 13 दिसंबर की रात को हो गई थी.
धारा क्यों लगी
अधिकारी हिमांशु के अनुसार उद्योग में दुर्घटना के बाद विभाग के अधिकारी ने मौके पर जांच की थी. जिसमें यह पाया गया थाकि कारखाना में कार्य की पद्धति सही नहीं पाई गई. इस कारण धारा 73/ई में प्रकरण दायर किया गया.
/ कैलाश सनोलिया