अंकित शर्मा केस हाईकोर्ट पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने 6 बरी आरोपियों के खिलाफ की अपील, दो दोषियों ने सजा को दी चुनौती

New Delhi, 12 अगस्त . 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है. इस मामले में दिल्ली Police ने छह आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उधर, मामले में दोषी ठहराए दो लोगों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

इस साल 13 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था. अन्य आरोपियों में नाजिर, कासिम, जावेद और अनस शामिल हैं. बाद में 31 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही, 6 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया.

Wednesday को दिल्ली Police के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उन 6 लोगों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी, जिन पर अंकित शर्मा की मौत के मामले में आरोप थे. वकील ने कहा, “राज्य Government भी अपील कर रही है. छह आरोपी ऐसे हैं, जिन्हें बरी कर दिया गया है. हम इस प्रक्रिया में हैं.”

इसके बाद, हाईकोर्ट ने दिल्ली Police की याचिका पर छह बरी लोगों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा.

वहीं, मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों नाजिम और कासिम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. Wednesday को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच के सामने यह मामला सुना गया. बाद में हाईकोर्ट ने नाजिम और कासिम की सजा के खिलाफ अपील पर दिल्ली Police को नोटिस जारी किया.

अदालत ने कहा, “हम आज नोटिस जारी करेंगे. ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपील करने वाले को दोषी ठहराया गया था. उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.”

फिलहाल, दोनों पक्ष की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की अगली तारीख निर्धारित की है.

डीसीएच/