दिल्ली: सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में अलका लांबा दोषी करार, महिला आरक्षण को लेकर किया था प्रदर्शन

New Delhi, 25 मई . दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका लगा है. जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया है. अब 5 जून को अलका लांबा की सजा पर कोर्ट में बहस होगी.

कांग्रेस नेता अलका लांबा पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की, काम में बाधा, कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकने का आरोप है. अलका लांबा पर बीएनएस की धारा 132, 221, 223 (ए) और 285 के तहत केस चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने आज दोषी करार दिया. पिछ्ली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अलका लांबा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है.

दिल्ली Police ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी करने के बावजूद अलका लांबा ने 29 जुलाई 2024 को जंतर-मंतर पर महिला कांग्रेस का महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया था. अलका लांबा पर आरोप है कि उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ टालस्टाय मार्ग पर लगे बैरिकेड पर पहुंचीं और नारेबाजी की. लांबा संसद का घेराव करने पर आमादा थीं. मौके पर मौजूद Police के वरिष्ठ अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से निषेधाज्ञा के बारे में प्रदर्शनकारियों को जानकारी दी और प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी थी.

दिल्ली Police के मुताबिक अलका लांबा और उनके समर्थकों ने Policeकर्मियों को धक्का देकर बैरिकेड को पार किया और संसद मार्ग जाम कर दिया. Police के काफी समझाने के बाद भी अलका लांबा और दूसरे समर्थक वहां से नहीं हटे, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया था. बाद में सब-इंस्पेक्टर अनीता सिंह के बयान पर अलका लांबा के खिलाफ First Information Report दर्ज की गई थी. 20 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने संबंधित घटना का वीडियो देखा था, जिसमें पाया गया कि अलका बलपूर्वक लोकसेवक को उसके काम में बाधा पहुंचा रही थीं.

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