
कोलकाता, 26 मई . पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के रायगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) प्रशांत बर्मन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रशांत लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर पिछले साल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित दत्ताबाद में सोने के व्यापारी स्वपन कामिलिया के अपहरण और हत्या का आरोप था.
बर्मन की गिरफ्तारी Monday आधी रात के आस-पास कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन में हुई.
बिधाननगर सिटी Police से मिली जानकारी के अनुसार, बर्मन ने रात में अपनी कार चलाते समय एक दोपहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी थी और वह तब पूरी तरह से नशे में था.
हादसे के बाद दोपहिया वाहन चालक किसी तरह खड़ा हुआ और बर्मन की गाड़ी का रास्ता रोककर उससे गाड़ी से बाहर निकलने को कहा. माफी मांगने के बजाय नशे में धुत बर्मन उसे गालियां देने लगा.
जल्द ही, वहां कुछ स्थानीय लोग जमा हो गए और बर्मन ने उन्हें भी गालियां देना शुरू कर दिया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में से एक ने बर्मन के पूरे गाली-गलौज वाले बर्ताव को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसे social media पर फैला दिया. हालांकि, समाचार एजेंसी इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करती है.
जैसे-जैसे हालात और तनावपूर्ण होते गए, स्थानीय इकोपार्क Police स्टेशन के Policeकर्मी वहां पहुंच गए. उन्होंने बर्मन को हिरासत में ले लिया और उसे Police स्टेशन ले गए. बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. संभावना है कि उसे निचली अदालत में पेश किया जाएगा.
बर्मन पिछली सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं का करीबी विश्वासपात्र था. वह पिछले साल अक्टूबर में सॉल्ट लेक के दत्ताबाद में सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्या की हत्या का आरोप लगने के बाद से ही लंबे समय से फरार चल रहा था.
पिछले साल 29 अक्टूबर को सॉल्ट लेक के दत्ताबाद में एक नहर के पास से कामिलिया का शव बरामद किया गया था. बर्मन पर उसका अपहरण करने और उसकी हत्या करने का आरोप था.
आरोपी बीडीओ ने इस मामले में एक सब-डिविजनल कोर्ट से अग्रिम जमानत भी हासिल कर ली थी. बाद में, बिधाननगर सिटी Police ने इस अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया. इसके बाद, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कर दिया और उसे 22 दिसंबर, 2025 तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया.
हालांकि, जब उसने ऐसा नहीं किया, तो बिधाननगर कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. इस स्थिति में प्रशांत ने Supreme Court का रुख किया. जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की एक बेंच ने उसे 23 जनवरी, 2026 तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया. तब से वह फरार चल रहा था.
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/एएस
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