
गुवाहाटी (Guwahati) , 13 मार्च . बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार (Monday) को प्रश्नकाल के दौरान सरकार की ओर से मंत्री पियूष हजारिका ने कहा कि तय उम्र की सीमा से कम आयु में विवाह के अब तक कुल 134 लड़के और 2975 लड़कियों के मामले पुलिस (Police) की संज्ञान में आए हैं.
सोमवार (Monday) को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री हजारिका सदन में विधायक अब्दुर रसीद मंडल के सवाल का जवाब दे रहे थे. मंत्री हजारिका ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत वर्ष 2017 से 2023 (28 फरवरी तक) कुल 4049 लोग और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत वर्ष 2017 से 2023 तक (28 फरवरी 2023 तक 8908 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस प्रकार गिरफ्तार किए गए 8 हजार 773 के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है. इसमें से 494 व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है और कुल 6174 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया है.
पियूष हजारिका ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 (एस) के अनुसार लड़कों और लड़कियों को नाबालिग कहा जाने वाली आयु सीमा लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम है.
सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस और एआईयूडीएफ के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी से परिपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मांगी, लेकिन अध्यक्ष ने समयाभाव की दुहाई देते हुए विपक्ष को परिपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी. जिसके चलते कुछ देर तक सदन में हंगामा हुआ, लेकिन बाद में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलता रहा.