
हरिद्वार (Haridwar) , 09 मार्च . स्मैक के साथ पकड़े गए दो लोगों को विशेष न्यायाधीश (judge) एनडीपीएस एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश (judge) रितेश कुमार श्रीवास्तव ने तेरह माह की कैद तथा 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 22 जनवरी 2022 को नगर कोतवाली मायापुर चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक संतोष सेमवाल अपने सहकर्मियों के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली थी कि रामघाट हरिद्वार (Haridwar) के पास खड़े दो व्यक्तियों के पास स्मैक है.
सूचना पर उप निरीक्षक संतोष सेमवाल चेतक पुलिस (Police)कर्मियों के साथ रामघाट पहुंचे. पुलिस (Police)कर्मियों को देखकर दोनों व्यक्तियों ने सकपका के भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस (Police) ने उन्हें पकड़ लिया गया. दोनों व्यक्तियों की तलाशी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार (Haridwar) के समक्ष कराई गई थी. तलाशी लेने पर आरोपित नन्हें पुत्र रामवीर निवासी बाहुपुर थाना सैदनगली जिला ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कब्जे से 3.39 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी, जबकि दूसरे व्यक्ति हरि ओम पुत्र सुशील कुमार निवासी ऋषिकुल नई बस्ती हरिद्वार (Haridwar) के कब्जे से 3.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी.
पुलिस (Police) ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था. मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया. उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपितों को स्मैक रखने का दोषी पाते हुए दोनों को तेरह-तेरह माह की कैद तथा पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
/ रजनीकांत